नगर निगम हरिद्वार क्षेत्रांतर्गत जन्म -मृत्यु के विलम्बित पंजीकरण/विलम्ब शमन कार्य हेतु जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उपजिलाधिकारी हरिद्वार को किया प्राधिकृत

हरिद्वार । जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के सशोधित
अधिसूचना दिनांक 30 दिसम्बर, 2024, के अनुपालन में उत्तराखण्ड जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली (संशोधित), 2024 के नियम 9(3) के अनुसार ‘जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित सूचना उसके होने के एक वर्ष बाद रजिस्ट्रार को दी जाती है वह, उस क्षेत्र में जिस स्थान पर जन्म या मृत्यु हुई है, अधिकारिता रखने वाले केवल उपजिलाधिकारी (एस०डी०एम०) द्वारा किए गए आदेश पर एक सौ रूपए की विलब फीस के संदाय पर पजीकृत की जाएगी।”
निर्गत आदेश के क्रम में तथा शासकीय कार्यहित में उत्तराखण्ड जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली (संशोधित), 2024 के नियम 9 (3) में प्रदत्त व्यवस्थानुसार नगर निगम, हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत जन्म-मृत्यु के विलम्बित पंजीकरण / विलम्ब शमन कार्य हेतु नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के स्थान पर उप जिलाधिकारी, हरिद्वार को प्राधिकृत किया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

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