कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए सीडीओ ने दिए निर्देश

हरिद्वार। मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया। विकास भवन सभागार में हुई इस बैठक में सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों और कार्यालयाध्यक्षों ने भाग लिया।

मुख्य विकास अधिकारी ने सभी अधिकारियों को अपने कार्यालयों और अधीनस्थ विभागों में अधिनियम के अनुसार आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaints Committee) का गठन करने या उसे अद्यतन (अपडेट) करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के दंडात्मक परिणामों को दर्शाने वाले बिलबोर्ड लगाए जाएं। इन बिलबोर्ड पर एक टोल-फ्री नंबर भी शामिल करने को कहा गया।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने महाप्रबंधक उद्योग को सभी निजी संस्थानों में आंतरिक परिवाद समिति के गठन के लिए एक महीने के भीतर सर्वेक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

इस बैठक में सिमरनजीत कौर (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण), श्री जितेंद्र (एएसपी, पुलिस विभाग), श्रीमती शबाली गुरुंग (जिला क्रीड़ा अधिकारी), श्री प्रशांत कुमार (महाप्रबंधक उद्योग), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्री अविनाश भदौरिया (जिला कार्यक्रम अधिकारी), श्री धर्मवीर सिंह (अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी) और शिक्षा विभाग से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। यह बैठक महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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