हमें इस बात से सहमत होना चाहिए कि भारत जैसे देश में जो विविधता में एकता के लिए जाना जाता है, सीएए जैसे नए कानून के उद्भव को लागू करने में निश्चित रूप से एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। संचार और प्रौद्योगिकी के युग में विरोधियों के निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए प्रचार और गलत सूचना समुदायों के बीच गलतियाँ पैदा करने में सहायक बन गई हैं।

जब 2019 के दौरान सीएए को आम जनता ने देखा, तो वे इस अधिनियम के परिणामों को लेकर आशंकित हो गए, जिससे कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई। इन आशंकाओं का कुछ विरोधियों ने अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए उपयोग करके फायदा उठाया।

अधिनियम में कहा गया है कि भारत के तीन पड़ोसियों – पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के छह समुदायों – हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई – के सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत का नागरिक बनने का अधिकार है, अगर वे 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करते हैं। सीएए किसी भी भारतीय नागरिक की यथास्थिति को परेशान नहीं करता है। यह केवल उन सताए हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को वैधता देता है जो पहले से ही भारत में रह रहे हैं या शरण लेने के लिए मजबूर हैं और धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद अपने देशों से भागने के लिए मजबूर हुए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं; इसलिए मुसलमानों को सीएए से बाहर रखा गया है।

सीएए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। किसी भी मामले में, अनुच्छेद 14 के तहत अधिकार सहित सभी अधिकार पूर्ण नहीं हैं बल्कि “सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य” से संबंधित “उचित प्रतिबंधों” के अधीन हैं। यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें “धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था”। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले इन 6 धर्मों में से किसी एक से संबंधित लोगों के लिए कम से कम 11 साल तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर पांच साल कर दिया गया है। वर्तमान कानून के तहत, भारतीय नागरिकता या तो भारत में पैदा हुए लोगों या यदि वे कम से कम 11 वर्षों तक देश में रहे हों, को दी जाती है ।

संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होने के कारण यह अधिनियम त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। साथ ही, जो क्षेत्र बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित आंतरिक सीमा के अंतर्गत आते हैं, वे भी अधिनियम के दायरे से बाहर होंगे। यह लगभग पूरे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड को अधिनियम के दायरे से बाहर रखता है। सीएए प्राकृतिकीकरण कानूनों को रद्द नहीं करता है। इसलिए, किसी भी विदेशी देश से आए मुस्लिम प्रवासियों सहित कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक बनना चाहता है, मौजूदा कानूनों के तहत इसके लिए आवेदन कर सकता है। यह अधिनियम किसी भी मुस्लिम को मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है, जो इस्लाम के अपने संस्करण का पालन करने के लिए उन 3 इस्लामिक देशों में सताया गया है।

इस प्रकार, मुस्लिम समुदाय को इस बात की आवश्यकता है कि वे विभाजनकारी ताकतों/तत्वों द्वारा फैलाई गई अफवाहों/फर्जी खबरों से प्रभावित न हों और किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल न हों।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019

भारतीय मुसलमानों की अपने अधिकारों का आनंद लेने की स्वतंत्रता और अवसर को कम किए बिना, जो वे आमतौर पर आजादी के बाद से अन्य धर्मों से संबंधित भारतीय नागरिकों की तरह उपयोग करते आ रहे हैं, सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) 2019 ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर सताए गए लाभार्थियों के नागरिकता के लिए आवेदन की योग्यता अवधि को 11 साल से कम कर 5 साल कर दिया है ।

भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए इस अधिनियम के क्या निहितार्थ हैं?

जिन भारतीय मुसलमानों ने कभी पलायन नहीं किया है और हमेशा पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीएए ने उनकी नागरिकता को प्रभावित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है और इसका वर्तमान 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है, जिनके पास अपने हिंदू समकक्षों की तरह समान अधिकार हैं। इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा।

क्या बांग्लादेशअफगानिस्तान और पाकिस्तान में अवैध मुस्लिम प्रवासियों को वापस भेजने का कोई प्रावधान या समझौता है?

इन देशों में प्रवासियों को वापस भेजने के लिए भारत का इनमें से किसी भी देश के साथ कोई समझौता या समझौता नहीं है। यह नागरिकता अधिनियम अवैध आप्रवासियों के निर्वासन से संबंधित नहीं है और इसलिए मुसलमानों और छात्रों सहित लोगों के एक वर्ग की चिंता कि सीएए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, अनुचित है।

अवैध प्रवासी कौन है?

नागरिकता अधिनियम, 1955 की तरह, यह सीएए अवैध प्रवासी को एक विदेशी के रूप में परिभाषित करता है जो वैध दस्तावेजों के बिना  भारत में प्रवेश किया है।

इस कानून का इस्लाम की छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उन तीन मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम बुरी तरह खराब हुआ। हालाँकि, इस्लाम, एक शांतिपूर्ण धर्म होने के नाते, कभी भी धार्मिक आधार पर घृणा/हिंसा/किसी उत्पीड़न का प्रचार या सुझाव नहीं देता है। जुल्म के प्रति संवेदना और मुआवज़ा दर्शाने वाला यह कानून इस्लाम को जुल्म के नाम पर कलंकित होने से बचाता है।

क्या मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक है?

नहीं, नागरिकता अधिनियम की धारा 6 के तहत दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं  है, जो प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता से संबंधित है।

संशोधन की क्या जरूरत?

उन तीन देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों पर दया दिखाने के लिए यह अधिनियम उन्हें भारत की सदाबहार उदार संस्कृति के अनुसार उनके सुखी और समृद्ध भविष्य के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अवसर देता है। नागरिकता प्रणाली को अनुकूलित करने और अवैध प्रवासियों को नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता थी।

क्या किसी विदेशी देश से आने वाले मुस्लिम प्रवासियों के लिए कोई प्रतिबंध है?

सीएए प्राकृतिकीकरण कानूनों को रद्द नहीं करता है। इसलिए, किसी भी विदेशी देश से आए मुस्लिम प्रवासियों सहित कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक बनना चाहता है, मौजूदा कानूनों के तहत इसके लिए आवेदन कर सकता है। यह अधिनियम किसी भी मुस्लिम को मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है, जो इस्लाम के अपने संस्करण का पालन करने के लिए उन 3 इस्लामिक देशों में सताया गया है। इस प्रकार, मुस्लिम समुदाय को इस बात की आवश्यकता है कि वे विभाजनकारी ताकतों/तत्वों द्वारा फैलाई गई अफवाहों/फर्जी खबरों से प्रभावित न हों और किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल न हों।

नागरिकता संशोधन अधिनियम: मिथक बनाम तथ्य

भारत के विभाजन की पूर्व संध्या परयह आशा की गई थी कि भारत और पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक नागरिकों को नागरिक अधिकार और सम्मान का जीवन मिलेगा। इसमें धर्म और परंपरा पर उनके अधिकार शामिल थे। हालाँकिअफगानिस्तानपाकिस्तान या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं की गई। ऐतिहासिक नेहरू-लियाकत समझौते को दिल्ली समझौते के रूप में भी जाना जाता हैजिस पर 8 अप्रैल, 1950 को भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को राजनीतिक या अन्य कार्यालयों में तैनात होने और अपने देश के नागरिक और सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का समान अवसर दिया जाएगा। ।

दिल्ली समझौते में कहा गया कि वे अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। भारत ने अपना वादा निभायालेकिन हमारे पड़ोसी अपने वादे निभाने में विफल रहे। पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 22 से घटकर 7% हो गई है। वहींभारतीय अल्पसंख्यकों की आबादी 23 से 30 फीसदी तक बढ़ गई है। यह पाकिस्तानबांग्लादेश और अफगानिस्तान में गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों की कमजोर स्थिति को उजागर करता है। जबकिभारत में राष्ट्रपतिउपराष्ट्रपतिसीईसी और सीजेआई जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहे हैं। लेकिनतीनों पड़ोसी देश अपने अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का सम्मान करने में विफल रहे। इसलिएनागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

अफगानिस्तानपाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से सटे इस्लामिक मान्यता वाले देश हैं। अफगान संविधान का अनुच्छेद 2 इसे एक इस्लामिक राज्य बनाता है। इसी प्रकार बांग्लादेशी और पाकिस्तानी संविधान भी यही घोषणा करते हैं। भारत-पाकिस्तान की सीमा 3,323 किलोमीटरभारत-बांग्लादेश की सीमा 4,096 किलोमीटर और भारत-अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है। हमारी भौगोलिक सीमा से सटे तीनों देशों की कानूनी व्याख्या अलग-अलग हो सकती है लेकिन ये एक तरह से इस्लामिक राज्य हैं। किसी भी इस्लामी राज्य/गणराज्य में रहने वाले मुसलमानों पर किसी भी धार्मिक आधार पर अत्याचार की उम्मीद नहीं की जा सकती। हालाँकिउस राज्य के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यह अधिनियम भारत की भूमि सीमा से सटे इन तीन देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान के लिए लाया गया है। सीएए इन धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके सभी पिछले दस्तावेजों को नजरअंदाज करके नागरिकता देकर इन सभी देशों में किए गए धार्मिक उत्पीड़न को खत्म कर रहा है।

आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 में समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि में अफगानिस्तानपाकिस्तान और बांग्लादेश से 560 से अधिक मुस्लिम शरणार्थी भारत आए हैं। इसलिएयह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय कानून धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। इसके अलावानागरिकता संशोधन अधिनियम स्थायी समितिसंयुक्त समिति आदि से होकर गुजरा थाजिससे लोकतांत्रिक संसदीय प्रक्रिया का सम्मान हुआ। अतीत में भीयुगांडा और श्रीलंकाई शरणार्थियों को नागरिकता देने के भारत के संप्रभु निर्णय पर धार्मिक आधार पर कोई सवाल नहीं उठाया गया थान ही 1971 मेंजब बांग्लादेशी शरणार्थियों को नागरिकता दी गई थीतब कोई सवाल उठाया गया था। सीएए द्वारा संहिताबद्ध किए जाने वाले ऐसे मानवीय कार्यों पर अब ऐसे सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। यह गलत धारणा है कि यह कानून अल्पसंख्यकोंखासकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। हालाँकिइस देश के मुसलमानों के लिए चिंता का सवाल नहीं होना चाहिएक्योंकि वे नागरिक हैं और बने रहेंगेउन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता।

सीएए एक प्रासंगिक प्रश्न कि, “क्या भारत द्वारा दुनिया में कहीं से भी किसी भी अवैध मुस्लिम प्रवासी को नागरिकता दी जानी चाहिए?” का नकारात्मक उत्तर देता है । सीएए उन विशिष्ट वर्गों के लिए हैजिनके पास अपने धर्मों के लिए अनुकूल माहौल नहीं है और वे अफगानिस्तानपाकिस्तान और बांग्लादेश तीन देशों में प्रताड़ित हो रहे हैं। सीएए भारतीय संविधान की भावना का प्रतीक है। इसलिए भारतीय मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस कानून से किसी भी अल्पसंख्यकखासकर मुस्लिम भाई-बहनों को कोई नुकसान नहीं होता हैक्योंकि यह कानून केवल कुछ विदेशियों को नागरिकता देता हैकिसी भारतीय से नागरिकता छीनता नहीं है। किसी की नागरिकता छीनने का सवाल ही नहीं उठता। यह उन हिंदूसिखबौद्धजैनईसाई और पारसियों को नागरिकता देने का मुद्दा है जो उत्पीड़न का सामना करके अपने-अपने देशों से आए हैं।

अधिनियम के तहतनागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 2(1)(बी) में प्रावधान है कि जो प्रवासी बिना पासपोर्टवीजा और यात्रा दस्तावेजों के भारत आते हैंया जिनके पासपोर्ट और वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी हैउन्हें अवैध प्रवासी माना जाता है। लेकिन अब, 06 श्रेणियोंअर्थात् हिंदूसिखजैनपारसीबौद्ध और ईसाईजो तीन देशों अफगानिस्तानपाकिस्तान और बांग्लादेश से आते हैंको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। नागरिकता अधिनियम की एक नई धारा 6 (बी) में प्रस्ताव है कि यदि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोग निर्दिष्ट शर्तों को अपनाकर अपना पंजीकरण कराते हैंतो वे नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावायदि ऐसे प्रवासी नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 या तीसरी अनुसूची की शर्तों को पूरा करने के बाद नागरिकता प्राप्त करते हैंतो उन्हें उस तारीख से नागरिकता दी जाएगी जिस दिन वे भारत में आए थे। कई शरणार्थी 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैंउन सभी को उनके आने की तारीख से नागरिकता मिल जाएगी।

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