जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के पत्रांक 4269/न्याय अनुभाग-परीक्षा-2024 दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 में वर्णित सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्रांक 155/06/ई-3/ए०पी०एस० / डी०आर०/2022-23 दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 के अनुसार अपर निजि सचिव परीक्षा-2024 के प्रथम चरण की अर्हकारी प्रकृति परीक्षा के अन्तर्गत अनिवार्य हिन्दी एवं अग्रेजी टंकण परीक्षा दिनांक 23.12.2024 को परीक्षा केन्द्र ज्ञानोदय लैब, परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार (केन्द्र कोड 001) में आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा को नकल विहीन, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किये जाने की परिहार्यता हो सकती हैं।
केन्द्र सं. कोड़ 001, परीक्षा केन्द्र का नाम- परीक्षा केन्द्र ज्ञानोदय लैंब, परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, विषय का नाम / विषय का कोड़- हिन्दी टंकण (अनिवार्य) विषय कोड-91 अग्रेजी टंकण (अनिवार्य) विषय कोड-92, परीक्षा तिथि – दिनांक 23.12.2024, समय- पूर्वान्ह 11.00 बजे से प्रारम्भ।
अतः मैं अजयवीर सिंह, नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित निषेधाज्ञा पारित करता हूँ। हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्त्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो। हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
परीक्षा केन्द्र लाठी, चाकु, तलवार, भाला, आग्नेयशस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नही चलेगा और न ही अपने पास रखेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्ष केन्द्र को बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा तथा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक एवं ययक्तिगत सम्पत्ति को क्षति पहुंवायेगा और न ही पहुंचाने का प्रयास करेगा। परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने के अनुमति कदापि नहीं होगी।परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नही होगी। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिसर में न तो आतिशबाजी करेगा और न करायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में किसी प्रकार का साहित्य, प्रेस, नोट पप्पलेट, पोस्टर बैनर आदि नही लगायेगा और न ही बटवायेगा।
उपर्युक्त आदेश परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है, जिस कारण मेरे द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया जा रहा है।
उपरोक्त प्रतिबंध दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 में परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे, यह जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा इससे पूर्व वापस न ले लिया जाये।
उपरोक्त आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने की दशा में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
यह आदेश दिनांक 21.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर निर्गत किया गया।