देहरादून । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल ने आरक्षण नियमावली के अधिसूचित न होने के चलते रोक दिया है। इसके चलते 25 जून से प्रस्तावित नामांकन प्रक्रिया सहित चुनाव कार्यक्रम को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।