जिलाधिकारी श्री कर्मेन्द्र सिंह ने जनपद में पी०सी०पी०एन०डी०टी० (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम की धाराओं का सख्ती से पालन कराये जाने के निर्देश दिये है और सभी अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों में अभिलेखों का रखरखाव में पारदर्शिता रखने को कहा है। जनपद में भ्रूण लिंग जांच रोकने हेतु गतिमान मुखबीर योजना के अन्तर्गत सूचना देने वाले एवं सहयोगी की इनाम राशि 01 लाख से बढ़ाकर 02 लाख का इनाम जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

जिलाधिकारी श्री कर्मेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में पी०सी०पी०एन०डी०टी० जिला सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन शुक्रवार की दोपहर कलैक्ट्रेट भवन स्थित सभागार में किया गया। जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने केन्द्रों पर अभिलेखों का रखरखाव धारा 29 एवं नियम-09 के अनुसार जैसे फार्म-एफ (गर्भवती महिलाओं सम्बन्धी अभिलेख), नवीनीकरण सम्बन्धी न्यूनतम् आर्हतायें, नियम 13 के अनुसार केन्द्र में किये गये किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को देने के निर्देश दिये है. इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ को केन्द्र में परिर्वतन की सूचना प्रेषित कर भौतिक सत्यापन के उपरान्त अनुमति लेना जरूरी है। नियम का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में जनपद के 08 नये अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के पंजीकरण का अनुमोदन किया गया एवं 02 केन्द्रों को मानक पूर्ण न होने के कारण नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया तथा 02 केन्द्रों का नवीनीकरण किया गया।

जिलाधिकारी द्वारा जनपद में नियमित निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया एवं जिन केन्द्रों में पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम का पालन करने में लापरवाही की जा रही है. उन केन्द्रों पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० आर०के० सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० अशोक तोमर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० अनिल वर्मा, बाल रोग विशेषज्ञ डा० सदीप निगम, स्त्री रोग विशेषज्ञ डा० यशपाल तोमर, विधिक सलाहकार एडवोकेट फरमूद अली, जिला समन्वयक श्री रवि कुमार सन्दल, समाजसेवी डा० दिपेश चन्द्र, डा० मनु शिवपूरी, श्रीमती कनिका शर्मा, श्री राकेश चन्द्रा, आदि उपस्थित रहें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *