हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक जिला कार्यालय सभागार में आयोजित हुई।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में पंजीकृत समस्त केंद्रों के निरीक्षण किए जाए एवं जिन केंद्रों द्वारा अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है उन केंद्रों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाए, उन केंद्रों पर भी कार्यवाही की जाए जिन केंद्रों में अधिकृत चिकित्सको द्वारा अल्ट्रासाउंड का कार्य नहीं किया जा रहा है साथ ही उन्होंने जनपद के सभी अल्ट्रासाउंड सेंट्ररो में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए ।
मुखबिर योजना के तहत उन केंद्रों पर Decoy ऑपरेशन किए जाएं जिन केंद्रों पर भ्रूण लिंग जांच करने की आशंका हो एवं विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाए।
बैठक में 8 नए अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण हेतु आई पत्रावलियों में से 5 अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण को अनुमोदित किया गया एवं 1 अल्ट्रासाउंड केंद्र का नवीनीकरण किया गया । मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आर के सिंह द्वारा बताया गया की जनपद में 103 केंद्र पंजीकृत है जिनमें 158 मशीन पंजीकृत है जिनके नियमित निरीक्षण दल द्वारा औचक निरीक्षण किए जाते है ।
बैठक में समिति की सदस्य राकेश चंद्रा द्वारा कहा गया कि अल्ट्रासाउंड की दरों में एक समानता होना जरूरी है केंद्रों द्वारा अनुचित वसूली की जा रही है जिस हेतु जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को IMA के सदस्यों के साथ बैठक कर इन दरों में एक समानता लाए जाने हेतु निर्देशित ।

बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अशोक तोमर , डॉ अनिल वर्मा, डॉ यशपाल तोमर, जिला समन्वयक रवि संदल, विधिक सलाहकार फिरोज अंसारी, समाज सेवी दीपेश चंद्र प्रसाद, कनिका शर्मा, मनु शिवपुरी , राकेश चंद्रा आदि मौजूद रहे ।

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