कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के आदेश संख्याः 3311 दिनांक 24 सितंबर, 2024, जिसमें वर्णित है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार ने अपनी आख्या पत्राक वाचक-एसएसपी-25/2024-2223 दिनांक 16.09.2024 में उल्लेख किया कि दिनांक 15.09.2024 की रात्रि समय करीब 22.30 बजे थानाध्यक्ष बहादराबाद गय पुलिस टीम के साथ भेल तिराहा बहादराबाद हरिद्वार पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान लोहा पुल की तरफ से एक मोटर साइकिल बिना नम्बर जिस पर वो लोग सवार थे, दोनों व्यक्तियों द्वारा सफेद कपड़े से अपने चेहरे ढके हुए थे, को रोकने का प्रयास किया तो पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया और बहादराबाद बाजार की तरफ भाग गए, जिस पर थानाध्यक्ष बहादराबाद द्वारा अपनी पुलिस टीम के साथ उक्त बदमाशों का पीछा किया गया,

तो उक्त बदमाश भगवानपुर रोड की तरफ भाग रहे थे कि पथरी रोह पुल से लगभग 100 मीटर पहले रास्ते पर ब्रेकर पर मोटर साइकिल फिसल गई, जिसे यह लोग रास्ते पर ही छोड़ कर जंगल की तरफ पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने लगे और पुलिस टीम द्वारा आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, फिर भी बदमाश लगातार पुलिस टीम पर फायर करते रहे। अपनी आत्मरक्षा हेतु पुलिस टीम द्वारा जयाधी कार्यवाही की गयी जिसमें एक बदमाश घायल हो गया और एक अंधेरे का फायदा उठा कर मीके से भागने में कामयाब रहा। घायल को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया।

मौके पर फोरेन्सिक टीम को बुलवाया गया तथा मौके पर बरामद बैग को चेक करने पर बैग के अंदर से श्री बालाजी ज्वेलर्स के यहा से दिनांक 01.09.2024 फो लूटी गई ज्वैलरी बरामद हुई। बदमाश के पास से बरामद मोबाईल फोन के आधार पर बदमाश की शिनारात सतेंद्र पाल उर्फ लक्की पुत्र राजपाल सिंह निवासी मुक्तसर पंजाब उम्र करीब 32 वर्ष के रूप में हुई है। उपचार के दौरान उक्त बदमाश को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किया गया। उक्त घटना के संबंध में थाना बहादराबाद हरिद्वार पर मु0अ0सं0-459/2024 थारा 109, 351(3), 352 मा०न्या०सं० एवं 3/25 आयुध अधिनियम 1959 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना निरीक्षक प्रदीप सिंह विष्ट कोत० ज्वालापुर हरिद्वार द्वारा संपादित की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार द्वारा उक्त प्रकरण की मजिस्ट्रीयल जाँच कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। दिनांक 15.09.2024 को उक्त घटना में सतेंद्र पाल उर्फ लक्की पुत्र राजपाल सिंह निवासी मुक्तसर पंजाब की पुलिस मुठभेड़ में घायल होने एवं दौरान उपचार मृत्यु के प्रकरण की मजिस्ट्रीयत जांच हेतु जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा अधोहस्ताक्षरी को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

इस मजिस्ट्रीयल जांच में जिस किसी व्यक्ति को कोई अभिलेखीय अथया भौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना हो तो यह विज्ञप्ति जारी करने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय, स्थित विकास खण्ड कार्यालय, भगवानपुर परिसर में उपस्थित होकर अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है अथवा मौखिक साक्ष्य अभिलिखित करा सकता है। निश्चित समयावधि के उपरान्त कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होगा।

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