नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पॉच या पॉच से अधिक व्यक्तियों का समूह नही बनाऐगा
हरिद्वार। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार अजयवीर सिंह ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र अधिसूचना संख्या 1690 दिनांक 23 दिसम्बर 2024 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243…
