*12 दिसंबर को प्रदेशभर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते से होगा वादों का निस्तारण*
*11 दिसंबर तक संबंधित न्यायालय में आवेदन देकर करा सकेंगे मामलों का पंजीकरण*
*हरिद्वार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशो के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वावधान में 12 दिसंबर 2026 को प्रदेशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक उत्तराखंड उच्च न्यायालय, सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालयों, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों तथा देहरादून स्थित ऋण वसूली अधिकरण में किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ ही प्री-लिटिगेशन यानी न्यायालय में अभी तक दाखिल नहीं किए गए विवादों का भी आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इसमें चेक बाउंस से संबंधित धारा 138 एनआई एक्ट, शमनीय फौजदारी मामले, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रम संबंधी मामले, भूमि अर्जन, दीवानी एवं राजस्व वाद शामिल हैं।
इसके अलावा वेतन, भत्ते एवं सेवानिवृत्ति संबंधी मामले, विद्युत एवं जलकर बिल, धन वसूली, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), उपभोक्ता विवाद, मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय यातायात चालान तथा अन्य ऐसे मामले, जिनका निस्तारण समझौते के आधार पर संभव है, भी सुनवाई के लिए रखे जाएंगे।
प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि जो व्यक्ति अपने मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे 11 दिसंबर 2026 तक किसी भी कार्यदिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने वाद को लोक अदालत के लिए नियत करा सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल निस्तारण करना है, जिससे पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सके। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल अथवा संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

