त्योहारों के दृष्टिगत जिलाधिकारी के निर्देश पर परिवहन विभाग का विशेष चेकिंग अभियान, 04 ओवरलोड वाहनों को किया गया सीज, 25 वाहनों के चालान
हरिद्वार, आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने तथा परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी हरिद्वार श्री मयूर दीक्षित के निर्देशानुसार रविवार को परिवहन विभाग द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हरिद्वार श्रीमती नेहा झा के नेतृत्व में जनपद के विभिन्न मार्गों पर वाहनों की सघन चेकिंग की गई। अभियान के दौरान विशेष रूप से ओवरलोडिंग, परमिट शर्तों के उल्लंघन तथा अन्य मोटर वाहन नियमों के अनुपालन की जांच की गई।

मीडिया के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का संज्ञान लेते हुए जमालपुर कलां क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान ओवरलोडिंग करते पाए गए 04 वाहनों को सीज किया गया, जिनमें एक ट्रैक्टर-ट्रॉली भी शामिल है। ओवरलोड वाहनों के संचालन से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ने तथा आमजन की सुरक्षा प्रभावित होने के दृष्टिगत ऐसे वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई।
विशेष अभियान के दौरान कुल 25 वाहनों के चालान किए गए। इसके अतिरिक्त यात्री वाहनों की जांच के दौरान परमिट की निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 05 बसों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। बस संचालकों को परमिट की शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करने तथा यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।
त्योहारों के दौरान सड़कों पर वाहनों एवं यात्रियों की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस क्रम में मालवाहक वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक भार का परिवहन, यात्री वाहनों में परमिट शर्तों का उल्लंघन तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य अनियमितताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) श्रीमती नेहा झा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार त्योहारों के दौरान सड़क सुरक्षा एवं यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। विशेष रूप से ओवरलोड वाहनों एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्री वाहनों पर निगरानी रखी जाएगी।
उन्होंने वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील की कि वे निर्धारित भार क्षमता, परमिट की शर्तों एवं मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

