हरिद्वार । सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मा0 उच्च न्यायलय परिसर नैनीताल ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दिनांक 10 मई, 2025 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें प्री-लिटिगेशन (ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में दायर नहीं हुये हैं) एवं न्यायालयों में लम्बित निम्न वादों का निस्तारण किया जायेगा जैसे फौजदारी के शामनीय मामले, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामले, धन वसूली से सम्बन्धित मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, आईपीआर मामले/उपभोक्ता मामले/किसी अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष अन्य मामले लंबित, वैवाहिक / कुटुम्ब न्यायालयों के मामले, श्रम सम्बन्धित मामले, भूमि अर्जन के मामले, मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय यातायात चालान, दीवानी वाद. राजस्व और अन्य सहायक मामले, अन्य ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके एवं वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण किया जायेगा।
उन्होंने समस्त नागरीकों से अपील की, कि जो भी व्यक्ति अपने वादों / मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हैं, वे सम्बन्धित न्यायालय में किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 09 मई, 2025 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र देकर अपने वादों को नियत करवाकर, इस अवसर का लाभ उठायें। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल अथवा सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में सम्पर्क करें। अधिक जानकारी के सदस्य सचिव राज्य विध्कि सेवा प्राधिकरण, मा0 उच्च न्यायलय परिसर नैनीताल लिए दूरभाष 05942-236762, फैक्स 05942-236562 तथा ई मेल [email protected], [email protected] एवं टोल फ्री 1800-180-4000 पर सम्पर्क कर सकते है।